लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने मिलते हैं 300 रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन – बिहार की राज्य सरकार गरीब विधवाओं और महिलाओं के लिए लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित करती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली विधवाओं को हर महीने 300 रुपए पेंशन दी जाती है। बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है। खास बात यह है कि 18 साल से अधिक उम्र की विधवाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, बशर्ते उनके परिवार की सालाना आय 60,000 रुपये से कम हो।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें सशक्त बनाना इस उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताने जा रहे हैं।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवदेनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार से कम होनी चाहिे।
- महिला की उम्र 18 साल से अधिक हो।
- महिला विधवा होनी चाहिए।
- आवदेनकर्ता बिहार की स्थायी निवासी हो।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट डिटेल
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन
लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। नीचे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लिंक पर क्लिक करें और लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लिंक खोलें। यहां एक फॉर्म खुलेगा। सभी जानकारी को ध्यान से भरें, और फिर मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें। ऐसे में आपका फॉर्म भर दिया जाएगा।
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निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको सरकारी योजना के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।