Bihar Udyami Yojana: उद्योग लगाने के लिए 10 लाख तक का लोन देती है बिहार सरकार, ऐसे करें आवेदन – बिहार उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा राज्य में अधिक रोजगार सृजित करने में मदद करने के लिए एक पहल है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में लोगों के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का एक तरीका है, जिससे राज्य में बेरोजगार लोगों की संख्या कम होने की संभावना है। बिहार उद्यमी योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए, आपको सरकार के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता है। आप ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कर सकते हैं। उद्यमी योजना 2019 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की मदद के लिए शुरू की गई थी।
योजना के बारें में विस्तार से
- मुख्यमंत्री छोटे व्यवसायों की इस तरह से मदद करेंगे जो उन्हें और अधिक सफल बना सके।
- यह कार्यक्रम लोगों को और अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा।
- बिहार उद्यमी योजना भारत में बेरोजगारी दर को कम करने में मदद करेगी।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लगभग 8,000 उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने में मदद करेगी।
Bihar Udyami Yojana के लिए पात्रता
- केवल बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पेन कार्ड की भी जरूरत होगी।
आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज
- एड्रैस प्रूफ
- जन्म प्रमाण पत्र
- जातिप्रमाण पत्र
- मार्कशीट
- आधार कार्ड पेन कार्ड
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निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको Bihar Udyami Yojana के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।