खुशखबरी: सरकार रखेगी आपका ध्यान, अब हर महीने मिलेगी 2750 रुपए की पेंशन – केंद्र सरकार की बजट घोषणा के बाद राज्य सरकारों ने भी अपने बजट में किसानों के लिए खुशखबरी की घोषणा की है। साथ ही आम आदमी के लिए कई लाभकारी घोषणाएं की हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि उसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को अब पहले से अधिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी। बजट घोषणा के अनुसार हर महीने 2750 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। पहले इस योजना के तहत 2500 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। अब इसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हरियाणा क्या हैं
हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना, विधवा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना सहित विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएँ प्रदान करती है। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना की राशि में वृद्धि की है, जिससे अब लाभार्थियों को 2750 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यह जानकारी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के बारे में है।
इस योजना का लाभ/योजना के लिए पात्रता
- कृषि मजदूर
- ग्रामीण दस्तकार
- अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों के सदस्य
- लघु और मध्यमवर्गीय किसान
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना की पात्रता के मापदंड
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना की पात्रता के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिससे पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना आसान हो गया है। योजना के नियम इस प्रकार हैं: 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को पात्र माना जा सकता है, और आपको केवल एक वैध आईडी कार्ड या निवास का प्रमाण चाहिए।
जो लोग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं वे इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, और उनकी आय स्वयं और जीवनसाथी के सभी साधनों से 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वृद्धावस्था भत्ता पेंशन योजना में कैसे करें आवेदन
वृद्धावस्था भत्ता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां फॉर्म अपलोड करना होगा। इसके बाद, आपको फॉर्म को प्रिंट करके अपने साथ अपने स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में लाना होगा।
पेंशन प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी: आपका पूरा नाम, जन्म तिथि, सामाजिक सुरक्षा संख्या और पता। इसके बाद, आपको कोई भी दस्तावेज़ संलग्न करना होगा जो आपकी पहचान और निवास को प्रमाणित करता हो, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र। अंत में, आप जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म जमा कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग आपकी जानकारी की पुष्टि करेगा और यदि सब कुछ सही रहा तो आपकी पेंशन स्वीकृत करेगा।
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निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको सरकारी योजना के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।