Haryana Sarkar Scheme: हरियाणा सरकार की इस योजना से शुरू कर सकते है आप खुद का व्यवसाय, जानिए क्या है नियम और शर्ते – हरियाणा सरकार ने पहले ही अपने नागरिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इन कार्यक्रमों में आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना शामिल है, जो उन लोगों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। यह योजना राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कोरोना वायरस के जवाब में शुरू की गई थी।
2 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है ऋण
“आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना” का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है, जिनकी कोरोना के समय में नौकरी चली गई है, और जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। हरियाणा में जहां डीआरआई योजना के तहत कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, वहीं आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान करती है। इससे हरियाणा में लगभग 3,000 लोगों को मदद मिलेगी।
ऋण के लिए ये पात्रता जरूरी
इस योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी ही उठा सकेंगे। जिन लोगों ने पहले किसी बैंक से कर्ज लिया है और उसे चुकाया नहीं है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिन लोगों पर बैंकों का कर्ज है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। करदाता इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
यह योजना बेरोजगार या कम आय वाले परिवारों को ऋण प्रदान करती है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। ऋण सीधे परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलती है।
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निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको सरकारी योजना के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।