बेटियों के लिए सुकन्या योजना ही नहीं ये सरकारी स्कीम भी आएगी काम, जानिए डिटेल्स : दो सरकारी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य भारत में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। सुकन्या समृद्धि योजना कम आय वाले परिवारों को उनकी बेटियों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान आर्थिक रूप से समर्थन करने में मदद करती है, जबकि कन्या सुमंगला योजना बेटियों को जन्म से लेकर उनकी स्कूली शिक्षा शुरू करने तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दोनों योजनाओं का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। यह सहायता आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की बेटियों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम नहीं हैं। यदि आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
इस योजनाओं के बारें में विस्तार से
योजना के तहत पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इससे उनके लिए धन का उपयोग करना आसान हो जाता है और उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (सेव द गर्ल, एजुकेट द गर्ल) नामक योजना के तहत लड़कियों को छह किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पहली किश्त लड़की के जन्म के समय दी जाती है, और 2,000 रुपये की राशि होती है। इसके बाद इस प्रकार धनराशि दी जाती है: 1,000 रुपये टीकाकरण प्राप्त करने के एक वर्ष बाद, 2,000 रुपये कक्षा I में नामांकन के बाद, 2,000 रुपये कक्षा VI में नामांकन के बाद, और 3,000 रुपये कक्षा IX में नामांकन के बाद। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने या दो साल के डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के बाद सरकार 5,000 रुपये अतिरिक्त देती है।
इस स्कीम के लिए ये है पात्रता
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं हो सकती है।
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास वैध निवास कार्ड होना चाहिए।
- परिवार की दो लड़कियां इस योजना के लिए पात्र होंगी
- यदि एक अनाथ लड़की को गोद लिया जाता है, तो बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित दो लड़कियां योजना की लाभार्थी होंगी।
- निवास साबित करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली या टेलीफोन बिल का उपयोग किया जा सकता है।
ऐसे होगा आवेदन
नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए आपको https://mksy.up.gov.in पर जाना होगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना आवेदन बीडीओ, एसडीएम, या परिवीक्षाधीन अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं।
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निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको सरकारी योजना के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।