Pashudhan Bima Yojana: पशुओं का बीमा करवाने पर 70% तक सब्सिडी, मृत्यु पर मिलेगा 50,000 का बीमा कवर

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Pashudhan Bima Yojana: पशुओं का बीमा करवाने पर 70% तक सब्सिडी, मृत्यु पर मिलेगा 50,000 का बीमा कवर – हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में पशुपालकों को लाभ प्रदान करने के लिए राज्य में पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया है। अगर आप भी इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।

Pashudhan Bima Yojana क्या है?

हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में पशुपालको के लिए इस पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया है। इस पशुधन बीमा योजना के तहत राज्य सरकार पशु पालकों को उनके पशुओं का इंश्योरेंस प्रदान करती है। इस योजना के तहत अगर आपके पशुओं की मौत हो जाती है तो आपको बीमा कंपनी वाले 50 हजार रूपए प्रदान करेगी।

Pashudhan Bima Yojana के लिए पात्रता क्या है?

  • आपको हरियाणा राज्य सरकार का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आपके परिवार के पास कई सारे पशु होने चाहिए।
  • आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Pashudhan Bima Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है?

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो

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Pashudhan Bima Yojana के लिए आवेदन कैसे करे ?

  • हरियाणा राज्य सरकार के आफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको आवेदन पत्र को भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद आपको जरूरी दस्तावेज को ठीक ढंग से अपलोड करना होगा।
  • जरूरी दस्तावेज को अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

निष्कर्ष 

आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको Pashudhan Bima Yojana के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तो के साथ भी शेयर कर सकते हैं।

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