Rajasthan: सीएम अशोक गहलोत की ‘पालनहार योजना’, बेसहारा बच्चों को दी जाती है आर्थिक मदद

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Rajasthan: सीएम अशोक गहलोत की ‘पालनहार योजना’, बेसहारा बच्चों को दी जाती है आर्थिक मदद – राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। इन्हीं में से एक है “पालनहार योजना”, जो जरूरतमंद बच्चों को राहत प्रदान कर रही है। सरकार बेसहारा बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए हर महीने प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिसका लाभ राजस्थान के सभी पात्र बच्चों को मिल रहा है। इच्छुक लोग योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और जो पात्र हैं वे सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पालनहार योजना क्या है

गहलोत सरकार ने 0 से 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की विशेष देखभाल और सुरक्षा के लिए विभिन्न श्रेणियों में पालनहार योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत परिवार का कोई करीबी रिश्तेदार, वयस्क भाई या बहन, परिचित बच्चे को पालेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। सरकार बच्चे के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए अनुदान राशि प्रदान करेगी। इच्छुक उम्मीदवार को कार्यक्रम की शर्तों का पालन करते हुए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इस तरह उन्हें पालनहार योजना का लाभ मिल सकेगा।

आवेदन के लिए दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • पालनहार का आय प्रमाण पत्र
  • पालनहार का भामाशाह कार्ड
  • अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र
  • बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड
  • बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, स्कूल संबंधी प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता पासबुक

कितनी है अनुदान राशि

अभिभावक को उनके आयु वर्ग के अनुसार बच्चे की परवरिश के लिए अनुदान दिया जाता है। बच्चे के पैदा होने पर उसे 500 रुपये का अनुदान दिया जाता है और 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को हर महीने 1000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर जाकर पालनहार योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा। यह एक नया पेज खोलेगा। इस पेज पर योजना से संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी। पेज के नीचे पालनहार योजना के लिए आवेदन फॉर्म खुला होगा। फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट आउट लिया जा सकता है। फॉर्म पर मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। इसके बाद आवेदन को जिला अधिकारी, विकास अधिकारी या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जमा करना होगा।

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निष्कर्ष

दोस्तों इस लेख में हमने आपको सरकारी योजना के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।

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