राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, ऐसे करें : राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा पिछले वर्ष ही सामूहिक विवाह करवाने संस्थाओं को लाभ प्रदान करने के लिए इस राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना का शुभारंभ किया गया है। अगर आप भी इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना क्या है?
राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य में जो संस्था सामूहिक विवाह करवाती है उनको भी लाभ प्रदान करने के लिए इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के तहत एक जोड़े पर 3 हजार रुपए अनुदान करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में सामूहिक विवाह करवाने वाले संस्था को प्रोत्साहित करना चाहती है।
राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के लिए पात्रता क्या है?
- आपको राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आपके सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कम से कम 10 जोड़े की शादी होना अनिवार्य है।
राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के लिए पात्रता के लिए जरूरी दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- वर वधु का प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- संस्था का कागज
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राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना से जुड़े ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको इस योजना के प्रति आवेदन करना होगा।
- आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको कार्यक्रम होने से एक हफ्ते पहले तक वर वधु की जानकारी इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
- इस प्रकार कार्यक्रम को पूरा होने के बाद हर जोड़े पर संस्था को 3 हजार रुपए प्रदान किए जाते है वही हर वधु के खाते में 10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते है।
निष्कर्ष
आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। धन्यवाद!