यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने मिलते हैं 500 रुपये, क्या है पात्रता, कैसे करें आवेदन, जानें सबकुछ – उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना संचालित करती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली विधवाओं को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और आवेदन कैसे करना होता है।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए, उसकी वार्षिक आय 2 लाख से कम हो, और सरकार द्वारा प्रदत्त किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं ले रही हो। उसकी उम्र भी 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक डिटेल
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन
यूपी विधावा पैशन योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया विस्तार से नीचे बताई गई हैं, इसे फॉलो करके आप भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं –
- सबसे पहले आपको विभाग की आधिकारीक वेबसाईट पर जाना हैं।
- वेबसाईट के होम पेज पर ही आपको इस योजना का लिंक मिल जाएगा।
- इस लिंक पर क्लिक करे।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा इसे पूरा भरें ।
- अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
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निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको सरकारी योजना के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।