विकलांग पेंशन योजना के तहत 3600 रुपये देती है बिहार सरकार, ऐसे उठाएं योजना का लाभ – बिहार सरकार ने विकलांगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विकलांगों को हर महीने 300 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
योजना के बारें में
बिहार विकलांग पेंशन योजना एक सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना है जिसे बिहार में विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को 300 रुपये मासिक पेंशन के साथ-साथ बस और ट्रेन में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलता है। इसके अलावा, योजना विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार के लिए ऋण प्रदान करती है।
योजना के लिए जरूरी नियम और शर्तें
बिहार विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए, आपको बिहार का निवासी होना चाहिए और ऐसी विकलांगता होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप 40% या अधिक विकलांगता हो। आपको किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, और विकलांग व्यक्तियों को किसी अन्य पेंशन योजना के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- आवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
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निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको सरकारी योजना के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।